नोएडा प्राधिकरण की गुरुवार को 200वीं बोर्ड बैठक में आवासीय और औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को दीं तीन बड़ी राहत दी हैं। हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। आस-पड़ोस में दो आवासीय भूखंडों के मालिकों को बड़ा फायदा दिया है। इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटियों को भी अथॉरिटी ने राहत दी हैं।
नोएडा शहर में आवासीय भूखंड बड़े नहीं हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने बड़ा घर बनाने के लिए आस पड़ोस में दो या तीन प्लॉट खरीद रखे हैं, लेकिन अभी तक एक साथ दो या इससे अधिक भूखंड को जोड़कर घर बनाने की अनुमति नहीं है। अब आवासीय भूखंडों में अगर बराबर वाला भूखंड खाली है या मालिक उसको बेचना चाहता है तो आवेदक दो भूखंडों को मिलाकर एक साथ बड़े भूखंड पर घर का निर्माण कर सकता है। उसका नक्शा पास करके निर्माण की अनुमति दी जाएगी। सामेलन नीति को मंजूरी दी जाएगी।
नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने कहा, “जिन भूखंडों का सामेलन किया जाएगा, उन भूखंडों का मालिक एक ही व्यक्ति होना चाहिए। सामेलन के पश्चात आवंटित भूखंडों पर ग्राउंड कवरेज और एफएआर भवन नियमावली के अनुसार ही दिए जाएंगे। सेट बैक नियोजन विभाग सेक्टर प्लान के अनुसार अनुमन्य करेगा। सामेलन की अनुमति के बाद इन भूखंडों को एक ही भूखंड मानकर विक्रय की अनुमति दी जाएगी। जोड़े गए भूखंडों को एक ही भूखंड माना जाएगा। जिस भूखंड की रजिस्ट्री पहले हुई होगी, उस रजिस्ट्री की तारीख से ही दोनों जोड़े गए भूखंडों पर भवन निर्माण के लिए अग्रिम समय वृद्धि पर शुल्क की गणना की जाएगी। सामेलन के बाद इनके विभाजन की भविष्य में अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी। यदि प्लॉट बंधक है तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था से एनओसी लाकर देनी होगी। इसके लिए प्राधिकरण में आवंटी को 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।”
औद्योगिक भूखंडों से जुड़े दो बड़े प्रस्ताव मंजूर किए गए
बढ़ी भूमि के आवंटित भूखंड में समायोजन के नियम पास: इसके तहत अगर आवंटित भूखंड के बाद मौके पर 10 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल बढ़ा हुआ मिला तो अतिरिक्त कुल प्रीमियम का 50 प्रतिशत एकमुश्त व 50 प्रतिशत किश्तों में देना होगा। जबकि 10 प्रतिशत से कम क्षेत्रफल मिला तो पहले की तरह ही किश्तों में भुगतान की सुविधा होगी। अभी तक केवल किश्तों में यह व्यवस्था चल रही थी।इंडस्ट्री के भूखंडों पर बकाया रीशेड्यूल करवा सकते हैं: औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक विभाग की आवंटित परिसंपत्तियों के सापेक्ष बकाया को पुनः निर्धारित करने की सुविधा विकास प्राधिकरण ने दे दी है। आवंटी रीशेड्यूलमेंट पॉलिसी के तहत आवेदन कर सकते हैं। यह पॉलिसी 22 अक्टूबर तक लागू थी। इसी को आगे के लिए मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी के तहत ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल स्पोर्ट सिटी को लाभ नहीं दिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण यह राहत दी गई है।
आपका साथ – इन खबरों के बारे आपकी क्या राय है। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें।
हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad
Discussion about this post