योगी सरकार द्वारा ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) के खिलाफ अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है. पढ़ें इस कानून का एक-एक प्वाइंट…
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन (Governor Anandiben) ने योगी सरकार द्वारा पिछले दिनों लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ पास किए गए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी है. इस अध्यादेश के राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक हो गया है.
राज्यपाल के अनुसार चूंकि राज्य में विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसके कारण उन्हें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है. इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अध्यादेश को प्रख्यापित करती हैं.
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद 15-50 हजार तक का जुर्माना का प्रावधान है. वहीं शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है. अगर कोई भी ग्रुप धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा होगी.
वहीं धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी. कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है.
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत अगर किसी का अपना धर्म परिवर्तन करना है तो उस व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रपत्र में ये घोषणा करनी होगी कि वह खुद और अपनी स्वतंत्र सहमति से, बिना किसी बल, उत्पीड़न, प्रलोभन आदि के अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है.
जो मौलवी या पंडित या अन्य किसी व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन करने लिए अनुष्ठान संपादित करेगा, इस संबंध में उसे भी तय प्रपत्र में नोटिस जिला मजिस्ट्रेट या उस जिला, जहां ऐसे अनुष्ठान संपादित किया जाना प्रस्तावित हो, के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक महीने पहले देगा.
जिला मजिस्ट्रेट इन दोनों सूचनाओं को प्रस्तावित धर्म परिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के संबंध में पुलिस के माध्यम से जांच कराएगा.
बता दें यूपी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था. दरअसल पहले स्टेट लॉ कमीशन ने अपनी भारी-भरकम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिसके बाद यूपी के गृह विभाग ने बाकायदा इसकी रूपरेखा तैयार कर न्याय एवं विधि विभाग से अनुमति ली. कैबिनेट से पास होने के बाद इसे राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई हैसाभार- न्यूज़18
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