- कैब एग्रीगेटर्स को एक 24X7 कंट्रोल रूम स्थापित करना होगा
- ग्राहकों के डेटा को यूजर्स की सहमति के बिना शेयर नहीं किया जा सकेगा
किराए की टैक्सी मुहैया कराने वाली भारतीय कैब कंपनियों को भारत सरकार की नई मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन्स से काफी बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन एग्रीगेटर्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं…
- हर ड्राइव पर ड्राइवर को 80% किराया मिलेगा, जबकि कंपनियों के पास 20% ही किराया जाएगा।
- एग्रीगेटर को बेस फेयर से 50% कम चार्ज करने की अनुमति होगी।
- बढ़ी हुई कीमतों को बेस फेयर का 1.5 गुना तक कर दिया गया है।
- कैंसिलेशन फीस को कुल किराया का 10% किया गया है, जो राइडर और ड्राइवर दोनों के लिए 100 रुपए से अधिक नहीं होगा।
- बेस फेयर न्यूनतम 3 किलोमीटर के लिए होगा।
- एग्रीगेटर्स को डेटा स्थानीयकरण सुनिश्चित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा भारतीय सर्वर में न्यूनतम तीन महीने और अधिकतम चार महीने उस तारीख से संग्रहीत किया जाए, जिस दिन डेटा जेनरेट किया गया था।
- डेटा को भारत सरकार के कानून के अनुसार सुलभ बनाना होगा लेकिन ग्राहकों के डेटा को यूजर्स की सहमति के बिना शेयर नहीं किया जाएगा।
- कैब एग्रीगेटर्स को एक 24X7 कंट्रोल रूम स्थापित करना होगा और सभी ड्राइवरों को अनिवार्य रूप से हर समय कंट्रोल रूम से जुड़ा होना होगा।
- एक कैलेंडर दिन में अधिकतम चार राइड-शेयरिंग इंट्रा-सिटी ट्रिप और प्रति सप्ताह अधिकतम 2 राइड-शेयरिंग इंट्रा-सिटी ट्रिप की अनुमति होगी, जिसमें एग्रीगेटर के साथ ड्राइवर के साथ प्रत्येक वाहन को जोड़ा जाएगा।
- इसके अलावा, राज्य सरकार सरकारी खजाने के लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से कुल किराए का 2% या उससे अधिक टैक्स वसूल सकती है।
कैब एग्रीगेटर्स के लिए सिर्फ 20% आरक्षित
सर्ज फीस पर कैप और ड्राइवरों के लिए आरक्षित 80% किराया कैब एग्रीगेटर्स के लिए एक झटका होगा, जो कोरोनावायरस महामारी के बाद से रिकवरी के लिए एक धीमी राह पर हैं। उबर और ओला दोनों, जो सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी रखते हैं, ने देखा कि अप्रैल और मई के लॉकडाउन महीनों के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण उनका कारोबार पूरी तरह से रुक गया था। 2019 में, उबर ने एक सप्ताह में 1 करोड़ 40 लाख राइड्स की सुविधा का दावा किया था, जबकि ओला ने कथित तौर पर एक सप्ताह में 2.8 करोड़ राइड्स देखी थी।साभार-दैनिक भास्कर
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