LPG Cylinder Insurance Cover: एलपीजी सिलेंडर की दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस कवर का लाभ लिया जा सकता है. इसके तहत परिवार के सदस्य को चोट लगने, मौत होने या घरेलू प्रॉपर्टी के नुकसान की स्थिति में कवर मिलता है.
देश की एक बड़ी आबादी अब खाना बनाने के लिए LPG का ही इस्तेमाल करती है. अगर सावधानी से एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो दुर्घटना होने का खतरा हमेशा बना रहता है. LPG सिलेंडर से हुए किसी दुर्घटना की वजह से परिवार के सदस्य घायल या उनकी मौत भी हो सकती है. इसके साथ ही, घरेलू प्रॉपर्टी के भी नुकसान होने का खतरा बना रहता है. ऐसे में जरूरी है कि LPG सिलेंडर के लिए भी एक इंश्योरेंस कवर (Insurance for LPG Cylinder) के बारे पहले से ही जान लिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने में आसानी हो.
गैस सिलेंडर धमाके की वजह से लगने वाली चोटों, मौत या घरेलू प्रॉपर्टी के नुकसान की स्थिति में यह इंश्योरेंस कवर काम आ सकता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs – Oil Marketing Companies) और डीलर इस तरह की एक LPG गैस इंश्योरेंस पॉलिसी मुहैया कराते हैं जो ग्रुप इंश्योरेंस कवर की तरह ही होती है.
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एक कॉम्प्रिहेन्सिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हैं. इस पॉलिसी में LPG से जुड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को जल्द राहत मिल सके. इन कंपनियों से रजिस्टर्ड सभी ग्राहकों को कवर मिलता है.
पॉलिसी कवरेज में क्या शामिल होता है?
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में दुर्घटना की वजह से होने वाले नुकसान पर कवर मिलता है, जहां LPG आग का प्राथमिक कारण है. ध्यान देना जरूरी है कि इस इंश्योरेंस कवर का लाभ उन स्थितियों में नहीं मिलेगा, जहां आग का प्राथमिक कारण दूसरा स्त्रोत है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जुलाई 2019 में राज्यसभा को इस इंश्योरेंस कवर के बारे में जानकारी भी दी गई है.
इसमें कहा गया है कि मौत की स्थिति में 6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का एक्सीडेंट कवर मिलेगा. मेडिकल खर्च कवर 30 लाख रुपये का होगा, जिसमें अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति ही मिलेगा. घरेलू प्रॉपर्टी का नुकसान होने पर ग्राहक के रजिस्टर्ड घर पर प्रति मामले में अधिकतम 2 लाख रुपये का कवर मिलेगा.
क्या है क्लेम का प्रोसेस?
ध्यान देने की बात है कि इन सरकारी ऑयल मार्केटिंग द्वारा ली गई इंश्योरेंस पॉलिसी में सभी रजिस्टर्ड LPG ग्राहक शामिल होते हैं. ऐसे में इस तरह की किसी दुर्घटना की स्थिति में व्यक्ति को तुरंत डिस्ट्रीब्युटर को लिखित में जानकारी देनी चाहिए. डिस्ट्रीब्युटर फिर इसकी जानकारी तेल कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देगा. इसके बाद तेल कंपनी की तरफ से संबंधित दुर्घटना की वजह से इंश्योरेंस क्लेम की औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा.साभार-न्यूज़18
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