गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो दिनांक 15 अगस्त 2020 से लागू है।
जनपद गाजियाबाद में GRAP के अंतर्गत सभी संबंधित संस्थान द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश के अनुसार पटाखों को जलाए जाने का समय दीपावली के दिन 8:00 बजे से रात्रि 10:00 के मध्य मात्र 2 घंटे रखा गया है। इन दो घंटों में केवल ग्रीन पटाखे जलाए जाने की ही अनुमति होगी ।
ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य पटाखे तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाया जाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में समस्त थानाध्यक्षों को निर्देश निर्देशित किया गया है। पटाखे जलाने पर वर्तमान में प्रतिबंध है, फिर भी रात्रि में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से पटाखे जलाए जा रहे हैं। किंतु पटाखे बेचने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है, जितना पटाखे जलाने वाला।
जिलाधिकारी ने कार्य योजना बनाई है क्योंकि आगामी त्यौहारों विशेषकर दीपावली पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने जनपद में जगह-जगह विभिन्न अधिकारियों की टीमें लगा दी गयी हैं। जो पटाखे जलाने वालों पर नजर रखेगी तथा अवैध रूप से पटाखे जलाने वालों को पकड़कर उनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करेगी।
किंतु इस कार्यवाही से पूर्व वह पटाखा जलाने वाले व्यक्ति से यह भी पूछताछ की जाएगी कि उसने पटाखे कहां से खरीदें। अगर वह पटाखे जलाने खरीदने वाले व्यक्ति या दुकानदार का विवरण दे देता है, तो उसे सरकारी गवाह बना कर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही से माफी पर विचार किया जाएगा तथा प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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