श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है ईएसआईसी ने कोविड को ध्यान में रखते हुए अपने सभी क्षेत्रों और उप-क्षेत्र प्रमुखों को हर महीने बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को हर महीने बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ वितरित करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है ।ईएसआईसी ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हु अपने सभी क्षेत्रों और उप-क्षेत्र प्रमुखों को हर महीने बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को मासिक आधार पर मिल रहा है विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ-
बयान के अनुसार सभी क्षेत्र और उप-क्षेत्र पूरे कोविड-19 अवधि के दौरान लगातार स्थायी विकलांगता लाभ और आश्रित लाभ बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को मासिक आधार पर भुगतान कर रहे हैं। इसके साथ बीमाधारक की उपार्जन क्षमता में कमी का पता करने के लिए नियमित मेडिकल बोर्ड का संचालन किया जाता है। राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाडा में कार्यरत सिलिकोसिस / बायोसिनोसिस जैसी पेशा से संबद्ध बीमारियों से पीड़ित 48 ईएसआईसी बीमित व्यक्तियों के लिए मॉडल अस्पताल, जयपुर में एक मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले, पेशागत रोगों से पीड़ित बीमित व्यक्तियों की जांच के लिए एक और मेडिकल बोर्ड भी गठित किया गया था। गौरतलब है कि मेडिकल बोर्ड के संचालन से पहले सभी 48 बीमित व्यक्तियों का पहली बार कोविड-19 परीक्षण किया गया था।
मेडिकल बोर्ड के निर्णय के अनुसार, 85 विकलांगों को स्थायी विकलांगता लाभ मिलना शुरू हुआ है। ये सभी पेशागत रोगों से पीड़ित थे। इसके अतिरिक्त, छह मृतक बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को लाभ (आश्रित लाभ) का भुगतान इस महीने शुरू किया गया है। इनकी मृत्यु सिलिकोसिस / बायोसिनोसिस के कारण हुई थी।
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