सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले पर दिया फैसला, कहा-सड़क पर धरना-प्रदर्शन गलत
शाहीन बाग मामले में प्रदर्शन के ऊपर जिस फैसले का इंतजार था वो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन करना सही नहीं है। इससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है। सु्प्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी समूह या शख्स सिर्फ विरोध प्रदर्शनों के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर बाधा पैदा नहीं कर सकता है और पब्लिक प्लेस को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है।
सीएए के विरोध में शाहीन बाग पर 90 दिनों से भी ज्यादा चले विरोध प्रदर्शन के कारण लाखों लोगों को यातायात में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों को केवल विरोध प्रदर्शन के नाम पर अनिश्चितकाल के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता है।साभार-ए बी पी न्यूज़
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