परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को दिया बढ़ावा – मोटर वाहन नियम, 1989 में किया बदलाव

आज से बदल जाएंगे ट्रैफिक के नियम, जानें- जब पुलिसवाले रोकें तो क्या करें पहली अक्टूबर के कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। खासकर गुरुवार से आप ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं। अब वाहन के साथ में ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स साथ रखने की अनिवार्यता नहीं होगी।  दरअसल, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हुए मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। जिसके तहत अब मंत्रालय 1 अक्टूबर 2020 से बदले हुए नियम लागू करने जा रहा है।

ऐसे में अब गुरुवार से आपको अपनी कार, बाइक या फिर अन्य किसी वाहन के साथ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। चालक अब अपने वाहन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स Digi-locker या m-parivahan में स्टोरेज कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर डिजिटल माध्यम से दिखाने की छूट होगी। यानी अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेंगे। अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रूप में कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें वो मामले भी शामिल होंगे।

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