- शादी-विवाह में बैंड बाजा को दी गई अनुमति
- विवाह समारोह में 100 लोगो की छूट
- बेंड बाजे के साथ बिजली सजावट भी सकते है
दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस (Unlock 5.0 Guidelines) जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा,स्वीमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा,अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
उत्तरप्रदेश सरकार ने दशहरा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक, इस गाइडलाइन के अंतर्गत उत्तरप्रदेश सरकार ने दुर्गापूजा पर रोक लगा दी है। वहीं गाइडलाइन में रामलीला के लिए मंजूरी दी गई है।
रामलीला के लिए नियम-
1. 100 से ज्यादा दर्शक इकट्ठा होने पर रोक
2. दर्शकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
3. रामलीला स्थल और लोगों को सैनिटाइज करना अनिवार्य
4. मास्क लगाना अनिवार्य
योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रामलीला का मंचन सदियों से एक परंपरा के तौर पर किया जाता है। ऐसे में रामलीला के मंचन के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि दर्शकों व अन्य को रामलीला में शामिल होने के लिए जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
मेला लगाने पर रोक-
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने पर रोक होगी। वहीं लोग अपने घरों में प्रतिमाएं स्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने मेले पर भी रोक लगा दी है। भीड़ इकट्ठा होने से बचने के लिए सरकार ने मेला न लगाने से मना किया है। हालांकि शादी के लिए बैंड बाजा और रोड लाइट की अनुमति दी गई है। लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक होगी।
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