केंद्र सरकार अब पावर सेक्टर को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को नई ‘पावर’ मिलने वाली है। इसको लेकर पावर मिनिस्ट्री ने विद्युत् नियम, 2020 पर आम लोगों और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे है।
अब आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि बिजली बिल पर अगर संदेह है तो वितरण कंपनियां आपको रियल टाइम खपत डिटेल्स लेने का विकल्प देंगी। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय नए कंज्युमर नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रहा है. कंज्यूमर ये स्मार्ट या प्रीपेड मीटर खुद से लगा सकेंगे या फिर डिस्कॉम से ले सकेंगे।
कंज्यूमर पर डिस्कॉम से ही मीटर लेने का दबाव नहीं होगा. कंज्यूमर को खुद ही बिल डिटेल्स भेजने का विकल्प मिलेगा। इतना ही नहीं वितरण कंपनी आपको अनाप-शनाप प्रोविजनल बिल भी नहीं भेज सकेंगी। आपातकालीन हालात में एक वित्तवर्ष में सिर्फ 2 बार प्रोविजल बिल भेजे जा सकेंगे। बता दें कि कोरोना काल में प्रोविजनल बिल के नाम पर कंपनियों ने मोटे बिल भेजे हैं। ड्राफ्ट कंज्यूमर राइट्स 2020 में ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रावधान किए हैं।
अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक को बिल में 2-5% तक की छूट मिलेगी। बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपये या इससे ऊपर का बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। बिजली कनेक्शन काटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे।
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