चुनाव आयोग ने आपराधिक बैकग्राउन्ड वाले उम्मीदवारों को उनके आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के लिए गाइडलाइन जारी की है।
इसके अनुसार अब आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकाशन, नाम वापसी की अंतिम तिथि के चार दिन पहले, फिर नाम वापसी की तिथि के पाँचवें से आठवें दिन और तीसरी बार प्रचार के नौवें दिन से अन्तिम दिन तक करवाना होगा।
निर्विरोध जीतने वाले प्रत्याक्षी और उसकी पार्टी को भी आपराधिक इतिहास से जुड़ी जानकारी जनता से साझा करनी होगी।चुनाव आयोग का मानना है कि इससे जागरुकता फैलेगी
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