यूपी में लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने के बाद अब स्कूल-कॉलेज खोलने की तैयारी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को ध्यान में रखकर स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से शर्तों के साथ कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है।
जानें, मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी में क्या है नियम :
- स्कूल, कालेजों, कौशल संस्थानों को सेनेटाइज करना जरूरी होगा, इसके बिना स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं।
- जिस भी स्कूल या कॉलेज या संस्थान को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। उन्हें पूरी तरह से सेनेटाइज करके यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान संक्रमण रहित हो गया है।
- क्लास में कुर्सियां छह फीट की दूरी पर लगाई जाएंगी।
- स्कूल या कॉलेज में आने वाले सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा।
- गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंड सेनेटाइ करने के इंतजाम भी करने होंगे।
स्कूलों में 21 सितंबर के बाद सिर्फ 9-12 के छात्रों को शिक्षक से सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से जाने की अनुमति है। लेकिन इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति होनी चाहिए। जबकि 50 फीसदी शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को स्कूलों में जाने की अनुमति दी गई है। बीमारी कार्मिकों एवं गर्भवती महिला कार्मिकों को जाने की मनाही है।
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