हमारा गाजियाबाद ब्यूरो। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटल, रेस्टोरेंट फार्म हाउस एवं बैंक्वट हॉल के लिए प्रदूषण पर नियंत्रण एवं निगरानी के लिए मानक तय किए हैं। आने वाले दिनों में प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- शादियों के सीजन में अक्सर फार्म हाउस या बैंक्वट हॉल के बाहर वाहनों की लाइन लगने से जाम के हालात बनते हैं इससे ध्वनि प्रदूषण होने के साथ ही जाम के चलते वायु प्रदूषण भी होता है। ऐसे ही समारोह स्थलों पर जनरेटर मानकों के मुताबिक ना होने से ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों होते हैं। इसे रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं। हालांकि फिलाहाल इसकी समयसीमा तय नहीं की गई है। लेकिन बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि पहले आंकड़ा जुटाया जा रहा है। उसके बाद मानकों को पूरा करने की समयसीमा दी जाएगी।
यह होगा जरुरी
- 36 लोगों से ज्यादा की क्षमता वाले रेस्तरां को ईटीपी लगाना जरुरी
- भूजल दोहन की अनुमति जरुरी होगी
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होगी जरुरी
- तंदूर के लिए एलपीजी-पीएनजी का इस्तेमाल
- कम ध्वनि-वायु प्रदूषण वाले जनरेटर को मंजूरी
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना जरुरी
- जिन बैंक्वटल हॉल के पास पार्किंग नहीं उन्हें पार्किंग का इंतजाम करना ही होगा
उत्सव शर्मा, रीजनल ऑफिसर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जिले में रेस्टोरेंट फार्म हाउस और बैंक्वट हॉल का आंकड़ा मांगा गया है। उसके बाद सभी को नोटिस भेजा जाएगा।
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