हमारा गाज़ियाबाद ब्यूरो। केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइड लाइन जारी कर दी है। सरकार ने मेट्रो सेवाओ को चरणबद्ध तरीके से सात सितंबर से शुरू करने की मंजूरी दी है। हालांकि स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है। लेकिन 50 फीसदी स्टॉफ स्कूल जा सकता है
कार्यक्रम में 100 लोग मौजूद राह सकते हैं
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, ओपन एयर थियेटर खुलेंगे
हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. वंदे भारत मिशन और एयर बब्ल के तहत चल रही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी.
शनिवार-रविवार लॉक डाउन में राहत संभव
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि आप कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते। यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे। केंद्र ने इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी।
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