कोरोना काल में लोन की किस्त के भुगतान पर मिल रही छूट खत्म होने वाली है। इसकी डेडलाइन 31 अगस्त है। बीते दिनों देश के कई बड़े बैंकरों ने इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की थी।
रिजर्व बैंक लोन मोरेटियम की अवधि 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाएगा। रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक बैंक अगले कुछ दिनों में अब फंसे हुए कर्जों के संबंध में अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं।बैंकरों का कहना है कि एक बार लोन के रीस्ट्रक्चरिंग की अनुमति मिल जाने के बाद मोरेटोरियम को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है।
बीते मार्च महीने में कोरोना संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक के निर्देश पर बैंकों ने एक अहम फैसला लिया था। इसके तहत कंपनियों और व्यक्तिगत लोगों को राहत देते हुए लोन की किस्तों के भुगतान पर 6 महीने की छूट दी गई थी। छूट या किस्त भुगतान पर रोक की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। अब इसे 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
क्या है मोरेटोरियम
दरअसल, लोन मोरेटोरियम एक तरह की सुविधा है जो कोरोना से प्रभावित ग्राहकों या कंपनियों को दी जा रही है। इसके तहत ग्राहक या कंपनियां अपनी मासिक किस्त को टाल सकती हैं। इस सुविधा का लाभ लेते वक्त तात्कालिक राहत तो मिलती है लेकिन बाद में ज्यादा पैसे देने होते हैं। मार्च से शुरू हुई ये सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए है।
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