हमारा गाजियाबाद ब्यूरो। फीस मामले में आदेश की अनदेखी करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने डीपीएस इंदिरापुरम और सनवैली स्कूल को नोटिस भेज अभिभावकों से फीस वसूली ना करने का निर्देश दिया है। डीआईओएस ने जिला शुल्क नियामक समिति(डीएफआरसी) द्वारा विद्यालय की फीस का निर्धारण नहीं किया जाता तब तक विद्यालय में अध्यनरत छात्र,छात्रा को फीस जमा करने के लिए बाध्य ना करने का निर्देश दिया है। ।
डीआईओएस का कहना है कि डीपीएस इंदिरापुरम स्कूल प्रबंधन ने जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष स्कूल की बैलेंस शीट प्रस्तुत करने के बजाए सोसायटी की बैलेंस शीट प्रस्तुत की थी। वहीं सनवैली स्कूल ने पांच बार नोटिस भेजने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने अब तक भी बैलेंस शीट जमा नहीं की है। एक ओर स्कूल प्रबंधन जिला प्रशासन के समक्ष बैलेंस शीट जमा नहीं कर रहे वहीं दूसरी ओर कोर्ट आदेश के विरुद्ध जाकर लगातार अभिभावकों से फीस की डिमांड कर रहे हैं। इससे नाराज अभिभावकों ने जिला प्रशासन और डीआईओएस से शिकायत की थी। अभिभावकों की शिकायत के आधार पर डीआइओएस ने बुधवार को स्कूलों को नोटिस जारी कर स्कूलों को निर्देशित किया है कि जब तक वह लोग बैलेंस शीट जमा नहीं करा देते और जिला शिल्क नियामक समिति द्वारा जब तक फीस का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक कोई भी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को फीस जमा करने का दबाव नहीं बना सकता। वहीं डीआईओएस द्वारा राजेंद्र नगर स्थित खेतान पब्लिक स्कूल को भी नोटिस जारी कर स्कूल में फीस निर्धारण की नियमावली की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि स्कूल प्रबंधन अपने सभी विद्यार्थियों को एक ही प्लेटफार्म द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करना सुनिश्चित करें।
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