हमारा गाजियाबाद ब्यूरो। कोर्ट ने कारोबारी को झांसे में लेकर शादी करने और लाखों के गहने लेकर भागने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कविनगर थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच में खुलासा होगा कि आरोपी महिला ने अपने गैंग के साथ मिलकर कितने लोगों के साथ ठगी की है।
अधिवक्ता खालिद खान के मुताबिक कविनगर थानाक्षेत्र में रहने वाले एक कारोबारी को दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने बताया कि वह मैरिज ब्यूरो चलाती हैं। कारोबारी को भी महिला ने शादी के लिए एक युवती का प्रोफाइल दिखाया और शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद अगस्त 2019 में दोनों की शादी रजिस्टर्ड हो गई। शादी के बाद कारोबारी को पता चला कि महिला किसी ऐसे गैंग में शामिल है जो रिटायर्ड अफसरों और कारोबारियों तथा उद्यमियों को फंसाकर शादी कर उन्हें तलाक की धमकी देकर ब्लैकमेल करता है। शादी के दो महीने बाद ही महिला अक्तूबर 2019 में उनके घर से लाखों के गहने और मोबाइल लेकर भाग गई। घर के सीसीटीवी में महिला के जाने की वीडियो मौजूद है। जब उन्होंने शादी कराने वाली महिला से संपर्क किया तो उसने 20 लाख रुपये में मामला समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। पीड़ित ने ठगे जाने के बाद पुलिस को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। थक हारकर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।
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