कोरोना वायरस के जिले में बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद शुक्रवार रात से गाजियाबाद जिले में लॉकडाउन जारी रहेगा। यह लॉकडाउन 13 जुलाई तक लागू रहेगा। इस अवधि में जिले में आवश्यक सेवाएं छोड़कर गैर आवश्यक सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह लॉकडाउन 10 जुलाई यानि शुक्रवार की रात 10 बजे से लागू होकर 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।
बंद रहेंगे सभी बाजार
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी व व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी स्वास्थ्य सेवाएं व आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आवश्यक व स्वास्थ्य और चिकित्सा संबधी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी व व्यक्ति पर पाबंदी नहीं होगी।
रेलवे पर नहीं होगी रोक
रेलवे व आवागमन पहली की तरह चलता रहेगा। इनसे आने जाने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था संबंधित विभाग करेगा। इसके अलावा अन्य बसें पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। उन्होंने बताया कि मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर जारी रहेगा परिवहन
राष्ट्रीय व राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके पास के पेट्रोल पंप व ढाबे भी खुलेंगे। शासन के आदेश के मुताबिक कोविड कार्यों में लगे कर्मचारियों का पास ही मान्य होगा। मीडिया कर्मी भी अपने पास के माध्यम से आवागमन कर सकेंगे। जिलाधिकारी अजय शंकर पांंडेय ने बताया कि यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से जारी होकर 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।
साभार : दैनिक जागरण।
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