Covid-19 महामारी की वजह से सरकार ने राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। सरकार की ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ स्कीम के तहत अब राशन कार्ड पर देश की किसी भी जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन लिया जा सकता है। यदि राशन कार्ड को 30 सितंबर तक Aadhaar से लिंक नहीं किया तो लाभार्थी PDS सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि अभी किसी भी लाभार्थी को उसका राशन देने से इसलिए इंकार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका राशन कार्ड Aadhaar से लिंक नहीं है। इस आधार पर अभी किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा और किसी लाभार्थी का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा। राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक करने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है यदि उस समय तक इसे लिंक नहीं किया गया तो लाभार्थी को PDS सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
इस तरह करें राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक:
1. राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।
2. Start Now विकल्प पर क्लिक करें।
3. इसके बाद अपना पूरा पता भरें (जिला व राज्य समेत)।
4. उपलब्ध विकल्पों में से Ration Card को चुनें।
5. इसके बाद अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाले।
6. वन टाइम पासवर्ड (OTP) आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP भरें। प्रक्रिया पूरी होने का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आएगा।
7. आपके आवेदन का वेरिफिकेशन होने के बाद राशन कार्ड Aadhaar से लिंक हो जाएगा।
साभार : नईदुनिया
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