केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना महामारी के चलते मोटर वाहनों के सभी जरूरी दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 सितम्बर तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस संबंध में केन्द्र शासित प्रदेशों समेत सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले 30 मार्च को 30 जून तक के लिए यह बैलिडिटी बढ़ाई गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने बताया कि मोटर वाहनों के परमिट, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि सभी डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर 2020 तक मान्य होगी।
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