अब उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में भी शराब मिल सकेगी। राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने इसके लिए आजेश जारी किया है। अब तक विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप पर ही होती थी। आदेश के अनुसार मॉल्स में मिलने वाली शराब के दाम ज्यादा चुकाने होंगे। हालांकि शराब बिक्री होने का मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर शराब का सेवन भी किया जा सकता है। मॉल्स में शराब के सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
दरअसल, अब तक विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप पर ही होती थी। मॉल में विदेशी शराब फुटकर बिक्री नहीं की जाती थी। अब फुटकर दुकानों के अलावा मॉल्स भी विदेशी शराब मिलेगी।
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