केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल को एक आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान कुछ नई गतिविधियों को छूट देने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के अनुसार अनुबंध 6ए के तहत बीज और बागबानी उत्पादों के निरीक्षण और उपचार की सुविधाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया था। इसके अलावा रोपण सामग्री और मधुमक्खी शहद उत्पादन के आवागमन हेतु छूट दी गई थी।
इसके अलावा व्यापारिक और निजी प्रतिष्ठानों को उपबंध 11 के अंतर्गत छात्रों के लिए शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें खोलने तथा उपबंध 12 में विद्युत पंखों की दुकानों को लेकर छूट दी गई थी। आमजन के आवागमन के संबंध में अनुबंध 17 के तहत भारतीय वहीं खंड 8 के तहत सामाजिक क्षेत्र में अपने घर में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को बैड साइड अटेंडेंट और केयर टेकर की सुविधाओं के संचालन शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।
इसी प्रकार वहीं खंड 11 के तहत सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को रिचार्ज करने की सुविधा के निर्देश दिए गए थे। खंड 13 के तहत आवश्यक सामानों की आपूर्ति व खाद्य इकाइयां, बे्रड उत्पादन इकाई, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा मिलें, दाल मिल और शहरी क्षेत्रों में सुविधा दी गई थी। साथ ही यह भी बता दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा मानकों को अनुपालन किया जाएगा।
इसी क्रम में बृहस्पतिवार सुबह गाज़ियाबाद जिला प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया था जिसके अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के बेड साइड अटटेंडेंट, केयर टेकर और मोबाईल रिचार्ज शॉप समेत शहरी क्षेत्र के उन उद्योगों को सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों के साथ संचालन की अनुमति दे दी गई थी जो शहरी क्षेत्र में ब्रेड, दूध, आटा और दाल आदि की प्रोसेसिंग या निर्माण करते हैं। किन्तु देर रात जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पाण्डेय ने पुनः नया आदेश जारी कर अपने इस आदेश को निरस्त कर दिया। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार 20 अप्रैल के बाद किसी भी नई सुविधा या सेवा के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है।
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