लॉकडाउन से उपजे कामगारों के आर्थिक संकट को कम करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने छह करोड़ खाताधारकों को तीन माह के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता के बराबर धनराशि पीएफ खाते से निकालने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारी अपने तीन माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ता या उनके पीएफ खाते में जमा कुल राशि के 75 प्रतिशत में से जो कम हो, उसे निकाल सकते हैं। इस राशि को लोगों को अपने पीएफ खाते में जमा कराने की जरूरत नहीं होगी।
एडवांस निकालने में आ रही है समस्या
लेकिन पीएफ़ से एडवांस निकालने के दौरान कामगारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अब अधिकतर कामगारों के पीएफ़ अकाउंट उनके आधार कार्ड से लिंक हैं और आधार कार्ड बनवाते समय कामगारों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर अब बंद पड़े हैं या फिर अब उनके मोबाइल नंबर बदल गए हैं। बहुत से मामलों में अनपढ़ श्रमिकों को यह भी याद नहीं कि उन्होंने पीएफ़ अकाउंट खोलते समय या फिर आधार कार्ड बनवाते समय कौन से मोबाइल नंबर दिए थे।
ऐसे में प्रोविडेंट फंड से पैसा निकलते समय भेजे जाने वाले एसएमएस कोड उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं और कामगार चाह कर भी अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं।
क्या है समाधान
प्रशासन को चाहिए कि आधार सेंटरों को भी आवश्यक सेवाओं के दायरे में लाकर हर जिले में लॉकडाउन के दौरान कुछ आधार केन्द्रों को खोलने के आदेश जारी करे ताकि कामगार वहाँ जाकर अपने आधार नंबर से लिंक किए गए मोबाइल नंबर अपडेट कर सकें।
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