कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच हजारों लोग लगातार अपने गृह जिलों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केन्द्र ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालने करने का राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि वे आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही गरीब और जरूरतमंदों के खाने-पीने और उऩके रहने का बंदोबस्त करे। केन्द्र की तरफ से यह भी कहा गया कि लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर जरूरी कदम भी उसके लिए उठाए जा रहे हैं।
मकान मालिक नहीं मांग सकता किराया
गृह मंत्रालय की तरफ से रविवार (29 मार्च) को जारी निर्देशों के मुताबिक, “लॉकडाउन के अवधि के दौरान किसी भी राज्य या फिर केन्द्र शासित प्रदेश में कोई भी मकान मालिक उनके यहां रह रहे श्रमिकों से किराया नहीं मांग सकते और न ही उन्हें घर खाली करने को मजबूर कर सकते हैं। ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो श्रमिकों या फिर छात्रों को जबरदस्ती मकान खाली करने को कहेंगे।”
इसके साथ ही, गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान की उनकी मजदूरी (वेतन) को बिना किसी कटौती के समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
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