उत्तर प्रदेश में शराब परोसने वाले बार के बंद होने के समय को अब बढ़ा कर इसकी समय सीमा रात 2 बजे तक कर दी गई है। जबकि होटलों में संचालित होने वाले बार सुबह 4 बजे तक खोले रखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी आबकारी नीति 2020-21 में यह स्पष्ट किया है। यह नई पॉलिसी 1 अप्रैल से प्रभाव में आ जाएगी।
इसके अलावा, विभाग एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने से पहले शराब की दुकानों की जियो-फेंसिंग के लिए एक एजेंसी की तलाश कर रहा है। आपको बता दें कि इस सिस्टम का पिछले वर्ष ही मसौदा तैयार कर लिया गया था लेकिन यह लागू नहीं हो पाया था। विभाग ने यह सिस्टम स्थापित करने वाली एजेंसी को प्रति बोतल के हिसाब से 35 पैसे का भुगतान करने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई। नए लाइसेंस शुल्क के तहत देसी शराब के लिए 10 फीसदी, विदेशी शराब के लिए 20 फीसदी और बियर के लिए 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने आबकारी नीति को सरल और पारदर्शी किया है। लाइसेंस का नवीनीकरण ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब एक व्यक्ति प्रदेश भर में दो दुकानें ही रख सकेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव (आबकारी) संजय भुस रेड्डी ने बताया कि अब बियर की दुकानों से वाइन की बिक्री भी की जाएगी।
पर्यटन को प्रोत्साहित किए जाने के मकसद से संचालित ट्रेनों एवं क्रूज के पर्यटको के लिए प्रदेश की सीमा में मदिरा परोसने का विशेष अनुज्ञापन पहले निशुल्क था, अब इसकी फीस ली जाएगी। इसके साथ ही सभी तरह की शराब की बोतलों पर बार कोड लगाया जाएगा। इससे ग्राहक बार कोड से शराब को चेक कर सकेगा कि शराब असली है या नकली।
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