केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना व प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी व्यापारियों एवं श्रमिकों के लिए गाज़ियाबाद जनपद के 24 विभागों को 64 हजार लाभार्थियों के पंजीयन का लक्ष्य मिला है। इसके लिए जिला उद्योग केंद्र में चार जनवरी को पहला शिविर आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी व्यापारियों एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के पंजीयन के लिए जिले के 24 विभागों को 64 हजार का लक्ष्य मिला है। इसमें प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के लिए व्यापारियों के लिए 18 हजार 500 व्यापारियों का पंजीयन कराया जाएगा, जिसमें जिला उद्योग केंद्र को 2500 व्यापारियों के पंजीयन का लक्ष्य मिला है, जबकि नगर निगम व जिला नगरीय विकास अभिकरण को पांच-पांच हजार व्यापारियों के पंजीयन का लक्ष्य है। इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना व एक जनपद एक उत्पाद समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत 45 हजार 500 श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य है। इसमें जिला उद्योग केंद्र एवं जीडीए को पांच-पांच हजार एवं लोक निर्माण विभाग को चार हजार श्रमिकों के पंजीयन समेत विभिन्न विभागों को अलग-अलग लक्ष्य मिला है। योगी मानधन योजना में 15 हजार से अधिक आय वाले 18 से 40 वर्ष के श्रमिकों को आयु वर्ग के हिसाब से 55 से 200 रुपये प्रतिमाह जमा कराने होंगे। वहीं, लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए इसी आयु वर्ग के हिसाब से 55 से 200 रुपये प्रति वर्ष जमा कराने होंगे। इस योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण हो जाने पर एलआईसी के तहत व्यापारी व श्रमिक को प्रति माह 3000 रुपये पेंशन एवं एकमुश्त ब्याज सहित पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। इसके पंजीयन को लेकर जिला उद्योग केंद्र परिसर में चार दिसंबर को लाभार्थियों के पंजीयन को शिविर लगाया जाएगा।
उपायुक्त – जिला उद्योग केंद्र बिरेन्द्र कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत श्रमिक और व्यापारी का प्रतिमाह रुपया जमा होगा, जिसका लाभ उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलेगा। इसमें 10 वर्ष से पहले रुपया निकालने पर साधारण जमा खाते के ब्याज दर पर जमा पैसा मिलेगा, जबकि योजना के पूरा होने पर ब्याज सहित पूरा पैसा एकमुश्त मिलने के साथ ही तीन हजार रुपया प्रतिमाह मिलेगा। वहीं, श्रमिक व व्यापारी की इस बीच मौत हो जाने पर पति व पत्नी को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन का भी प्रावधान है।
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