साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी को सड़क पर प्लास्टिक वेस्ट फेंकना बहुत भारी पड़ा। फेंका गया प्लास्टिक वेस्ट गाज़ियाबाद नगर निगम की पकड़ में आ गया और कंपनी को दो लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। निगम सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को कंपनी के पदाधिकारियों ने जुर्माने की रकम निगम कार्यालय में जमा करा दी है। इसके अलावा नगर आयुक्त दिनेश चंद्र सिंह ने एक मेडिकल स्टोर पर भी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।
नगर आयुक्त ने बताया कि साइट-4 इंडस्ट्री एरिया में स्नो पैक प्लेनियम पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर कंपनी ने सौर ऊर्जा मार्ग के पास कई टन प्रतिबंधित प्लास्टिक वेस्ट डाला हुआ था। शिकायत मिलने पर निगम अफसरों ने निरीक्षण कर रिपोर्ट दी। नगर आयुक्त ने जांच की तो पाया कि कंपनी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2018 का उल्लंघन किया है। इस पर कंपनी को निगम ने 5 लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस देकर 5 दिन में भुगतान करने के लिए कहा। कंपनी के अफसर शुक्रवार को नगर आयुक्त से मिले और गलती स्वीकारी। साथ ही आगे से ऐसा नहीं करने के लिए लिखित में वादा किया। उनके निवेदन पर नगर आयुक्त ने जुर्माने की रकम घटाकर 2 लाख रुपये कर दी। इसके बाद कंपनी ने इसे अदा कर दिया।
उधर, रामलीला मैदान कविनगर के पास द केमिस्ट कॉर्नर नाम के एक मेडिकल स्टोर पर आरोप है कि उन्होंने सड़क के पास मेडिकल वेस्ट डाला हुआ था। इस मामले में भी नगर आयुक्त ने कविनगर जोनल प्रभारी को इस पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।
बर्तन बैंक इस्तेमाल करने पर दिया इनाम
राजनगर नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के सामने एक छोले -भटूरे वाले को बर्तन बैंक इस्तेमाल करते देख नगर आयुक्त ने 100 रुपये का इनाम दिया। उन्होंने जगह-जगह रंगाई पुताई कराकर शहर को सुंदर बनाने के लिए चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन खां और उनकी टीम की तारीफ भी की।
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