गाज़ियाबाद। एसपीजी कमांडो के साथ हुई मारपीट के मामले में मोदीनगर थाने के तत्कालीन एसएचओ समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने शनिवार को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश मलखान सिंह की अदालत ने यह आदेश मोदीनगर थाना पुलिस को दिया है। इसके साथ ही इस मामले में सीओ स्तर से जांच के आदेश पारित किए हैं।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दयाशंकर राम त्रिपाठी ने बताया कि मुरादनगर के रहने वाले शेखर सशस्त्र सीमा बल में इंस्पेक्टर हैं। वह वर्तमान में एसपीजी में तैनात हैं। शेखर जून में छुट्टी पर घर आए थे। 22 जून को वह अपने साथी दिग्विजय भारद्वाज और प्रशांत त्यागी के साथ मोदीनगर में नारंग होटल पर खाना खाने गए थे।
इस दौरान खाने की गुणवत्ता को लेकर शेखर का होटल मालिक से विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद होने पर होटल मालिक, कर्मचारियों व सादी वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने एसपीजी कमांडो व उसके साथियों की मारपीट की थी। उन्होंने इस मामले में मोदीनगर थाने में जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराने की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने शेखर और उनके दोनों साथियों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शेखर का आरोप है कि जेल से छूटने के बाद उन्होंने मोदीनगर पुलिस और होटल मालिक की सांठगांठ और अपने साथ मारपीट, जातिसूचक गाली देने की घटना की रिपोर्ट कराने के लिए एसएसपी से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस मामले में शेखर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के माध्यम से अर्जी दी, जिसके बाद कोर्ट ने मोदीनगर के तत्कालीन एसएचओ संजीव शर्मा, एसएसआइ दिनेश तालान, दारोगा अमित शर्मा, सर्वेश कुमार, सिपाही धर्मेश व अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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