अयोध्या फैसला : दिल्ली में धारा-144 लागू, सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर

नई दिल्ली। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा (धारा-144) जारी कर कानून एवं व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस ने बताया कि राजधानी दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में विवादित स्थल राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि आबंटित की जाए।

सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर

पुलिस ने एक परामर्श में कहा कि दिल्ली पुलिस शरारती तत्वों या कानून एवं व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उसने कहा कि सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर है और दिल्ली पुलिस ने उपयोगकर्ताओं से ऐसे मंचों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने तथा किसी भी तरह की घृणा या शत्रुता फैलाने से बचने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों और पुरानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

पुलिस बल तैनात

पुलिस ने बताया कि इन इलाकों में दुकानें खुली हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस बल भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की वज्र वैन और दो बसों में पुलिस के जवान किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए मस्जिद के बाहर तैनात है। पुलिस कर्मियों ने जामा मस्जिद के इलाके में मोटर साइकिलों पर गश्त भी की। जामा मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार पुलिस कर्मियों से सर्तक रहने को कहा गया है। वहीं एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि अन्य दिनों की तुलना में सुरक्षा यहां बढ़ा दी गई हैं।

केजरीवाल ने फैसले का स्वागत किया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसले का स्वागत करते हुए लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने भारतीय इतिहास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस व्यवस्था के साथ ही करीब 130 साल से चले आ रहे इस संवेदनशील विवाद का पटाक्षेप कर दिया। इस विवाद ने देश के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया था।

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