नई दिल्ली। दिल्ली की जनता को राहत देने लिए आज से ऑड ईवन स्कीम लागू हो गया है। ऑड इवन दिल्ली की केजरीवाल सरकार का फॉर्मूला है। जहरीली हो चुकी दिल्ली की हवा के विषैले प्रभाव को कम करने के लिए आप सरकार ने ये स्कीम लागू की है। सरकार को ये उम्मीद है कि इस फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां कम निकलेगी, लिहाजा धुआं भी कम निकलेगा और पहले से ही भयानक खतरनाक हो चुकी दिल्ली की हवा कुछ हद तक सांस लेने लायक बची रहेगी।
सिंपल है ऑड-इवन का गणित
ऑड-इवन सिस्टम दिल्ली में तीसरी बार लागू किया है। लिहाजा आप इस सिस्टम से कुछ-कुछ जरूर परिचिति होंगे। फिर भी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन सी तारीख को किस नंबर की कार लेकर आप दिल्ली की सड़कों पर निकलें ताकि आपको भारी-भरकम जुर्माना न भरना पड़े। अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ईवन है यानी कि वहां 2,4,6,8,0 लिखा है तो आप अपनी कार को 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को निकाल सकेंगे। अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड यानी बिषम संख्या है, यानी कि 1,3,5,7,9 है तो आप 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को अपनी कार से दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भर सकेंगे। तो आज 4 नंवबर है और अगर आपके पास मौजूद कार का नंबर 2,4,6,8,0 तो आप बेफिक्र दिल्ली की सड़कों पर निकलिए।
4 से 15 नवंबर तक की है योजना
दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को 4 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए लागू किया है। इससे पहले 2016 में ये स्कीम दो बार लागू किया जा चुका है। इसे पहली बार 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक लागू किया गया था और दोबारा 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक।
इन्हें दी गई है छूट
ऑड-इवन सिस्मट पेट्रोल-डीजल समेत सीएनसी से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। यही नहीं अगर आप हरियाणा, यूपी या भारत के किसी अन्य राज्य से भी कार लेकर दिल्ली आते हैं तो आपको इस नियम का पालन करना होगा। कार में सफर कर रही अकेली महिला या फिर स्कूली बच्चे के साथ जा रही महिला को ऑड ईवन नियम से छूट मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों पर भी ऑड इवन नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने दोपहिया वाहनों को भी इस नियम से छूट दी है। इसके अलावा रविवार 10 नवंबर को भी ये नियम लागू नहीं होगा। यानी कि इस दिन ऑड और इवन दोनों नंबर की गाड़ियां चल सकेंगी।
इस नियम से आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर सर्विस को छूट मिलेगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की गाड़ियां भी इस नियम के दायरे से बाहर है। इसके अलावा दिव्यांगों को भी नियम से छूट देने का फैसला किया गया है।
नियम तोड़ा तो भारी भरकम जुर्माना
ऐसा नहीं है कि ऑड इवन नियम चौबीसों घंटे लागू रहेगा। ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर भरना होगा 4000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad