गाजियाबाद। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की हत्या करने वाले पति समेत तीन अभियुक्तों को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-9 ने शुक्रवार को आठ-आठ साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के दनकौर के रहने वाले निजाम ने बेटी नरगिस की शादी 24 मार्च 2013 को कैला भट्टा के रहने वाले इरफान से की थी। आरोप है कि शादी में मिले दहेज से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। पिता का कहना था कि वह दहेज में कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर इरफान ने अपने परिजनों के साथ मिलकर 13 सितंबर 2015 को नरगिस की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
इस बात का पता चलने पर मृतका के पिता निजाम ने नगर कोतवाली में नरगिस के पति इरफान, ससुर आस मोहम्मद और सास खुशनुमा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में अदालत ने अंतिम सुनवाई करते हुए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया। साथ ही तीनों को आठ-आठ साल की कैद और सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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