गाज़ियाबाद। पटाखों की दुकानों में इलेक्ट्रिक वायरिग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। दुकानों में रोशनी के लिए करीब 10 फीट दूरी पर लकड़ी की बल्लियों पर लगी लाइट का फोकस डाला जाएगा।
दिवाली पर बिजली से होने वाली किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं, पटाखा व्यापारियों को जागरूक करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। व्यापारी को निर्देशित किया गया है कि वह अपनी दुकानों में इलेक्ट्रिक वायरिग न कराएं। प्रतिबंध के बजाय ऐसा करने वाले व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।
वहीं, दुकान में रात में रोशनी का इंतजाम के तौर पर दुकान से 10 फीट की दूरी पर लकड़ी की बल्ली लगाने को कहा गया है। इसमें लगी लाइट से दुकान में रोशनी का फोकस किया जाएगा। आतिशबाजी की दुकान में किसी तरह की नई तो इलेक्ट्रिक वायरिग होगी और न ही कोई रोशनी के लिए बल्ब, सीएफएल या एलईडी लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए व्यापारियों को जागरूक भी किया जा रहा है।
विद्युत सुरक्षा उप निदेशक केके शुक्ल का कहना है कि दिवाली पर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए व्यापारियों को जागरूक किया गया। आतिशबाजी की दुकानों में इलेक्ट्रिक वायरिग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। दुकानों में रोशनी के लिए लकड़ी की बल्लियों पर लगी लाइट का 10 फीट की दूरी से फोकस कराया जाएगा।
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