पजामा-कुर्ता पहनकर टैक्सी चलाना पड़ा महंगा, कटा 1600 का चालान

जयपुर । नया मोटर व्हीकल एक्ट राजस्थान में लागू नहीं हुआ है, लेकिन पुराने मोटर व्हीकल एक्ट की सख्ती से ही लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रेस कोड पर सख्ती शुरू हो गई है। जयपुर के संजय सर्किल थाने के एक इंस्पेक्टर ने एक टैक्सी चालक का 1600 रुपए का चालान इसलिए काट दिया क्योंकि वह पजामा और चप्पल में टैक्सी चला रहा था। उसके ऊपर की कमीज के बटन खुले हुए थे।

6 सितंबर को काटा गया या चालान कोर्ट को भिजवा दिया गया है। इंस्पेक्टर का कहना है कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में भी टैक्सी चालकों के लिए ब्लू शर्ट और पेंट का ड्रेस कोड का प्रावधान है। यह शहर में घूमने आने वाले लोगों के अलावा शहर के लोगों के सुरक्षा के लिए जरूरी है।

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इंस्पेक्टर ने कहा कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमने टैक्सी चालक के प्रॉपर ड्रेस नहीं पहने पर चालान काटा है। हमने चालान को कोर्ट में भिजवा दिया है वहां पर कोर्ट में फैसला हो सकता है कि चालान की राशि और बढ़ भी जाए।

गौरतलब है कि राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने फैसला किया है कि बीजेपी शासित राज्यों में एक बार नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाए तो उसके बाद उससे भी कम जुर्माना राशि का प्रावधान का राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया जाएगा।

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