गाज़ियाबाद। संभागीय परिवहन विभाग ने जनपद में 19 साल पुराने 81,773 वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया। अब यदि ऐसे वाहन सड़कों पर चलते हुए मिलेंगे तो उसे सीज कर कबाड़ में डाल दिया जाएगा। एनजीटी की रोक के बाद वाहन मालिकों के पास इन वाहनों को दूसरे जनपदों में स्थानांतरण का विकल्प था, मगर ये वाहन अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे थे।
बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 20 जुलाई 2016 को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। वहीं परिवहन विभाग की ओर से अगस्त 2018 में दस साल पुराने डीजल चालित और 15 साल पुराने पेट्रोल चालित वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ दो माह बाद इन वाहनों के संचालन को भी बंद कर दिया गया था।
पुराने वाहनों के सड़कों पर चलने पर सीज करने के आदेश जारी किए गए थे। इसमें वाहन चालकों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश के 34 जनपदों में पुराने वाहनों को मान्य रखा था। वाहन चालक इन जनपदों और अन्य प्रदेशों के लिए वाहन का पंजीकरण स्थानांतरण करा सकते थे। इसमें विभाग की ओर से वाहन चालकों को सूचना भेजी गई थी।
वहीं दो माह पूर्व वर्ष 2000 से पहले के पंजीकृत वाहन मालिकों को निरस्तीकरण या स्थानांतरण के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन चालकों की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। विभाग की ओर से इसके बाद पुराने वाहनों की सूची तैयार की गई। इसमें 6480 डीजल वाहन और 75,293 पेट्रोल वाहन हैं। सभी वाहनों के पंजीकरण को निरस्त कर दिया गया है।
शुक्रवार को 19 साल पुराने जिन वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया गया, उनकी सीरिज भी सूची भी जारी की है। इमसें यूएसी से यूएमआर तक और यूपी 14, यूपी14 ए से एन तक की सीरिज के वाहन हैं। कुल 25 सीरिज को बंद किया गया है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार एमवी एक्ट-1988 के अनुसार वाहन के पंजीकरण निरस्तीकरण को वाहन चालक छह माह के भीतर दोबारा छुड़वा सकता है। इसके लिए वाहन चालक परिवहन विभाग में पंजीकरण निरस्तीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें वाहन चालक को प्रदूषण कंट्रोल रूम में पांच हजार रुपये जुर्माना शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद पेट्रोल वाहन को विभाग में लाना होगा और उसकी फिटनेस जांच होगी। इसके बाद प्रदेश के अन्य जनपद के लिए एनओसी ले सकता है।
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