गाजियाबाद। एक तरफ जीडीए कंप्लीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाण-पत्र ) न लेने वाले बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के खिलाफ नोटिस जारी करने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरडब्ल्यूए और निवासियों का कहना है कि वह कई साल से सोसायटी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्डर, प्रशासन और जीडीए की लापरवाही का खामियाजा निवासियों को भुगतना पड़ रहा है।
क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में लगभग 24 सोसायटीज हैं, जिसमें से महज एक या दो को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। वह भी पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। इसमें से अधिकतर निवासियों का कहना है कि जीडीए से कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिलवाने की मांग की जाती रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। निवासियों का कहना है कि किसी भी प्रोजेक्ट के पूरा होने के दो साल बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, इसके अलावा बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स के रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, लेकिन वर्ष 2005-06 से बनने वाली इस सोसायटी में एकाध को छोड़कर किसी को भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला और सभी फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी हो गई।
यह है समस्या
क्रोमा अध्यक्ष तरुण चौहान का कहना है कि क्रासिंग रिपब्लिक में चार या पांच सोसायटी को मिलाकर एक प्लाट बनाया गया है। ऐसे में अगर एक भी सोसायटी में काम पूरा नहीं हुआ है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। किसी भी निर्माण के दो साल के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलना होता है लेकिन बिल्डर ने निर्माण करने के बाद कई सोसायटी को अलग बिल्डर को बेच भी दिया है। इसके अलावा यह भी नियम था कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। जब यह सब हो रहा था तब क्यों कार्रवाई नहीं हुई।
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