केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को तिहाड़ जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए। अदालत ने पी. चिदंबरम को 19 सितम्बर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि अदालत ने चिदंबरम की जेड सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उन्हें अलग कोठरी में रखने के निर्देश दिए हैं। सॉलिसीटर जनरल ने आश्वासन दिया कि जेल में चिदंबरम के लिए पर्याप्त सुरक्षा होगी।
चिदंबरम की दो दिन की सीबीआई की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में गुरुवार को अदालत में पेश किया गया जहां जांच एजेंसी ने कहा कि कांग्रेस नेता को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।
इससे पहले आज चिदंबरम को विशेष अदालत लाया गया। इससे कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली थी। गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था।
दरअसल, कांग्रेस नेता की 15 दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। विशेष अदालत ने उन्हें पांच चरणों में 15 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा था। उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था। चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ की अदालत में पेश किया गया। कुहाड़ ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए पूर्व वित्त मंत्री को दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि कांग्रेस नेता पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे।
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