आज सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 370 से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को निजी तौर पर चेन्नई से श्रीनगर जाकर अपनी मां से मिलने की इजाजत दे दी। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से पूर्व में अनुमति लेनी होगी।
इसके अतिरिक्त शीर्ष अदालत ने माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया। तारिगामी श्रीनगर स्थित अपने घर में नजरबंद हैं। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पूर्व माकपा विधायक तारिगामी को यहां एम्स में स्थानांतरित करने के पक्ष में है। इस पर येचुरी ने पीठ को बताया कि अगर तारिगामी को बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
सर्वोच्च अदालत ने कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। साथ ही आज कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा था, “स्थिति में सुधार हुआ है। 80 फीसदी से ज्यादा लैंडलाइन कनेक्शन बहाल कर दिए गए हैं।” अदालत ने कहा कि वह सारी याचिकाओं को 16 सितंबर को सुनवाई करेगा।
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