केंद्र सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर से लागू कर दिया, लेकिन गाज़ियाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पुरानी दरों से ही ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं। इसका कारण है कि संभागीय परिवहन विभाग को अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार से कोई नोटिफेकशन नहीं मिला है। हालांकि सोमवार से पूरे प्रदेश में एक किसी भी जिले से किसी भी जिले का लर्निग लाइसेंस और वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना शुरू हो गया है।
केंद्र सरकार ने यातायात नियमों के पालन नहीं करने पर 5-10 गुना तक जुर्माना बढ़ा दिया है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि यूपी में जून में ही राज्य सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की कई धाराओं में जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी कर दी थी।
गाज़ियाबाद जिले में तैनात अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस आशय का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। एसपी ट्रैफिक श्याम नारायण सिंह ने बताया नोटिफिकेशन मिलने के बाद सभी धाराओं में केंद्र सरकार के तय जुर्माने के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब एप से ट्रैफिक पुलिस चालान करती है। यह एप अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए पुरानी दरों से चालान किए जा रहे हैं। एनआइसी द्वारा जब एप अपडेट कर दिया जाएगा तो नई दरों से चालान शुरू कर दिया जाएगा।
क्या हैं नई दरें
बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के लिए 100 नहीं 1000 रुपये का चालान होगा। बिना ड्राइविग लाइसेंस चलने वालों को 500 के स्थान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। बेतरतीब ड्राइविग के लिए एक हजार के स्थान पर पांच हजार रुपये, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दो हजार के बजाए 10 हजार रुपये देने पड़ेंगे।
– ड्राइविग के वक्त फोन – ₹5,000
– नाबालिग को गाड़ी देने पर – ₹2500
– ओवरस्पीड – ₹2000
– नंबर प्लेट – ₹300
– गलत जानकारी देने पर – ₹1000
– बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी देने पर – ₹2500
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