संशोधित मोटर वाहन नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक एक सितंबर से लागू हो गया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं अगर आप आदतन ट्रैफिक नियमों जैसे रेड लाइट जंप, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल, ड्रंक ड्राइविंग, रेसिंग या इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकते हैं, तो आपका नाम सार्वजनिक किया जाएगा।
शर्मिंदा करेगी सरकार
एक सितंबर से लागू होने जा रहे नए नियमों के तहत शराब पीकर ड्राइविंग करने और इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर भारी भरकम पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना ठोका जा सकता है। संशोधित मोटर वाहन एक्ट में सरकार ने पहली बार प्रावधान किया है कि ऐसे नियमों को उल्लंघन करने वालों की डिटेल्स सरकार सार्वजनिक करेगी, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। इसके अलावा ऐसे मामलों में ज्यादा जुर्माने के साथ जेल भी भेजा सकता है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
रद्द भी हो सकता है लाइसेंस
सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से हाल ही में जारी अधिसूचना के मुताबिक पहले अपराध के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है, वहीं दूसरे या और अपराध के लिए लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। संशोधित कानून में कहा गया है कि निरस्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के नाम सार्वजनिक किया जा सकता है।
नौ अपराध होंगे शामिल
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसे नौ तरह के अपराधों के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। जिनके तहत ड्राइवरों के नाम और संबंधित डिटेल्स सार्वजनिक की जा सकेंगी। सूत्रों का कहना है कि खतरनाक ड्राइविंग से जुड़े अपराध ही इस श्रेणी के तहत अधिसूचित किए जा सकेंगे। वहीं ये प्रावधान लागू होने से पहले नियम बनाएं जाएंगे। हालांकि, इन अपराधों के लिए अधिक जुर्माना और सजा एक सितंबर से ही प्रभावी हो जाएंगे।
करना होगा ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स
इन नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में ट्रैफिक पुलिस जब्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंसों को संबंधित लाइसेंसिग अथॉरिटी के पास भेजेगी, जिसके बाद अथॉरिटी के पास ड्राइवर की बाकी जानकारियां जुटा कर लाइसेंस को निरस्त या बरी करने का अधिकार होगा। इसके अलावा नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर वे ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें लाइसेंस वापस कर दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकारें बार-बार ऐसे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को कम्यूनिटी सर्विस करने की सजा को अनिवार्य बना सकती हैं।
ड्रंकन ड्राइविंग पर सरकार सख्त
परिवहन मंत्रालय ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों को छह महीने की जेल या 10 हजार रुपये जुर्माने या दोनों को प्रावधान रखा है। वहीं यही अपराध दोबारा दोहराने पर दो साल तक की जेल या 15 हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
लाल बत्ती जंप और फोन भिजवा सकता है जेल
वहीं लाल बत्ती जंप या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर 6 से 12 महीने की जेल या 5,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों लग सकते हैं। वहीं दोबारा से वही अपराध करते हुए पकड़े जाने पर दो साल की जेल या 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। कई राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगलुरू और चेन्नई की की ट्रैफिक पुलिस को हेंड हील्ड डिवाइसेज दी गई हैं, जो ड्राइवर के पुराने ट्रैफिक अपराधों का चुटकियों में पता लगा लेंगी।
व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad
#incredibleINDIA, #BreakingNews, #Ghaziabad, #HamaraGhaziabad, #MarketNews, #HindiNews, #UPNews, #HindonAirport, #NationalNews,
Discussion about this post