मेट्रो में यात्री अब ज्यादा भारी सामान ले जा सकेंगे। अधिकतम वजन ले जाने की सीमा 15 किलो से बढ़ाकर अब 25 किलो कर दी गई है। हवाई अड्डों को जोड़ने वाली मेट्रो में 32 किलो तक वजनी सामान ले जाने की छूट रहेगी। हालांकि अभी भी आप कोई गठरी नहीं ले जा सकेंगे।
केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के नए निर्देश के मुताबिक, मेट्रो रेल प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई व्यक्ति मेट्रो ट्रेन में एक से ज्यादा बैग नहीं ले जा सकेगा। यह बैग 80 सेमी X 50 सेमी X 30 सेमी से अधिक बड़ा न हो। ये नियम देश भर की मेट्रो पर लागू होंगे।
उधर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। 29 अक्टूबर से इन सभी बसों में महिलाएं फ्री में यात्रा कर सकेंगी। एनसीआर जाने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी यह स्कीम लागू होगी। बसों में महिला यात्रियों को हर बार पिंक कलर का यात्रा पास लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा गरीब और लोअर मिडल क्लास को होगा।
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