प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने को लेकर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। योगी सरकार द्वारा जारी एक नए आदेश के 31 अगस्त के बाद प्रदेश के किसी भी जिले में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित इलाके के थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर क्षेत्रीय अधिकारी संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी (सीओ) को जिम्मदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में डीएम और एसएसपी को प्रतिबंधिंत प्लास्टिक की बिक्री को लेकर निर्देश दिए कि संबंधित मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी से इस आशय की रिपोर्ट ली जाए कि उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री नहीं हो रही है और समुचित कार्रवाई की गई है। इस तरह का आख्या तीन दिन में उपलब्ध कराने को कहा गया है।
गृह सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि व्यापार मंडलों को लिखित रूप से प्लास्टिक के प्रतिबंध से अवगत करा कर उनकी सहमति ले ली जाए कि इनके क्षेत्र में किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक नहीं बेचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों को भी इस बाबत अवगत कराया जाए।
बता दें कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद गाज़ियाबाद के चौपला मंदिर, नई बस्ती, घंटाघर, नई व पुरानी सब्जी मंडी, जटवाड़ा, मालीवाड़ा, राज नगर एक्सटैन्शन, इंदिरापुरम, पटेल नगर और साहिबाबाद आदि क्षेत्रों में चोरी छुपे बिक्री हो रही थी जिसके बाद शासन ने संज्ञान लिया है।
अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवस्थी ने कहा कि 31 अगस्त 19 के बाद यदि किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने की सूचना मिली तो संबंधित इलाके के थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर क्षेत्रीय अधिकारी संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी (सीओ) को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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