सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। रामपुर में निर्माणाधीन रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण को गिराने के मामले में उन्हें राहत दी गई है।
उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई तक स्कूल की बिल्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने रामपुर विकास प्राधिकरण को अगले 10 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। अदालत ने प्राधिकरण से 10 दिनों में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। अदालत ने प्राधिकरण के आदेश पर रोक लगाने की आजम खान की अपील को फिलहाल ठुकरा दिया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। आजम खान की तरफ से दलील दी गई कि तमाम लोगों के मकान, स्कूल व दुकानें उनसे भी आगे हैं, लेकिन प्राधिकरण सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अदालत ने इसी बिंदु पर प्राधिकरण से जवाब दाखिल करने को कहा है। प्राधिकरण के सचिव सोमवार को खुद भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे।
आपको बता दें कि 16 अगस्त 2019 को आजम खान के हमसफर रिज़ॉर्ट की दीवार तोड़ दी गई थी, क्योंकि सिंचाई विभाग के नाले पर होटल की दीवार बनी हुई थी। वहीं इस कार्रवाई के बाद डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि दीवार के मलबे में मिली ईंटों की प्रशासन जांच कराएगा। उन्होंने कहा कि सूचना मिली है दीवार के मलबे में पुरानी ईंटे भी मिली हैं। संभावना है कि किसी और बिल्डिंग को तोड़कर उसकी ईंटे लगाई गई हैं। डीएम ने कहा कि मलबे में मिली पुरानी ईंटों की कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी।
इस संबंध में कई बार नोटिस देने के बावजूद भी आजम खान चुप थे। मौके पर भारी सुरक्षाबल की मौजूदगी में दीवार तोड़ने की कार्रवाई की गई। आरोप है कि अपने इस रिजॉर्ट के लिए आज़म खान ने सिंचाई विभाग के नाले की 1000 गज जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है। सिंचाई विभाग इस मामले में आज़म खान को नोटिस भी जारी कर चुका है।
रामपुर के जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिह ने बताया था कि हमसफ़र रिज़ॉर्ट में 1000 गज जमीन पर कब्जा किया गया है। यह जमीन पसियापुरा शुमाली से बड़कुसिया नाले की है। नाले पर कब्जे से पानी निकासी में दिक्कत हो रही है। सिंचाई विभाग की ओर से पूर्व में अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। जिसमें कहा गया था कि यदि इसे नहीं हटाया गया तो इसे बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। रिजॉर्ट के पास ही पार्किंग के लिए भी अवैध कब्जा किया गया है। इसका मुकदमा एसडीएम की कोर्ट में चल रहा है।
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