सुप्रीम कोर्ट ने वकील एमएल शर्मा को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता से पूछा ‘यह कैसी याचिका है? इतने गम्भीर मसले पर बकवास तरह से याचिका दायर की गई है’।
सीजेआई ने याचिकाकर्ता वकील को जमकर फटकार लगाते हुए कहा- जनहित याचिका के साथ कोई एनेक्सचर नहीं लगाया गया है। मैं आपकी याचिका आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा। आपकी प्रेयर क्या है.. कुछ पता नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं.. कुछ पता नहीं?
इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी याचिका ऐसी नहीं है जिस पर सुनवाई की जा सके। आपकी याचिका हम खारिज कर देते, लेकिन ऐसा करने से इस मामले में दायर कई और याचिकाओं पर असर पड़ेगा। वकील एमएल शर्मा ने याचिका में जम्मू-कश्मीर से अनुचछेद 370 हटाने का विरोध किया है।
एमएल शर्मा की याचिका के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेखित किया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर छह याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन उनमें से चार अभी भी दोषपूर्ण हैं और यह मुद्दे पर याचिकाकर्ता की गंभीरता को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुनेगें। सभी याचिकाओं में कमियाँ दूर होने के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा।
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