अर्थला झील की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर एनजीटी कड़े तेवर अपनाये हुए है। एनजीटी ने इस मामले में बीते माह 10 जुलाई को गाजियाबाद की तत्कालीन डीएम रितु माहेश्वरी को तलब किया था, उनका स्थानांतरण होने के बाद अब एनजीटी ने नये जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे को 19 अगस्त को तलब किया है। प्रकरण की गंभीरता को देख सरकार की ओर से दस अधिवक्ताओं का पैनल पैरोकारी में जुटा है। एनजीटी जानना चाहता है कि झील की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में इतनी धीमी गति से काम क्यों हो रहा है।
बता दें कि एनजीटी इस मामले में सुशील राघव एडवोकेट की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। एनजीटी ने झील की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए थे। जिसके बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर पहले 29 मई को 10 पक्के मकानों को तोड़ दिया था। बाकी अतिक्रमण हटाने के लिए ईद त्यौहार पर कानून व्यवस्था बनाये रखने को लेकर बाद में कार्रवाई करने को कहा गया। प्रशासन ने जब एनजीटी में कानून व्यवस्था को लेकर अपना पक्ष रखा और प्रशासन की ओर से एनजीटी में झील की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की गई।
एनजीटी ने जिला प्रशासन की इस कार्यवाही को धीमी गति मानते हुए तत्कालीन डीएम रितु माहेश्वरी को 10 जुलाई को तलब कर लिया। एनजीटी के इस रूख के बाद चेते जिला प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में फिर अतिक्रमण ढहाने की कार्यवाही की गयी। लेकिन इस बीच डीएम रितु माहेश्वरी का स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण की रिपोर्ट मिलने पर एनजीटी ने फिर अब तक की गयी कार्यवाही का पूरा ब्यौरा तलब किया है और नये जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे को तलब किया है।
प्रकरण की गंभीरता को देख जिला प्रशासन ने झील पर बने मकानों में रहने वाले 47 लोगों को सिद्धार्थ विहार में कांशीराम आवासीय योजना के तहत,डूडा योजना के तहत अन्य पात्र लोगों को मकान देने के लिये आवेदन फार्म भरवा रहा है। अवैध मकानों में रह रहे लोगों को नोटिस देकर भी सचेत कर दिया है। उधर, एनजीटी में भारत सरकार की ओर से इस प्रकरण की पैरोकारी में दस अधिवक्ताओं का पैनल जुटा है। एनजीटी के जेएम रघुनंदन एस राठौर व ईएम डा. सत्यवान सिंह गर्व्याल की बैंच में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होनी है।
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