भारतीय रेलवे के नए नियम के अनुसार इमरजेंसी की स्थिति में अब आप प्लेटफॉर्म टिकट से भी यात्रा कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा करने के लिए आपको गार्ड के अनुमति पत्र की भी आवश्यकता होगी। यदि आपके पास इसका समय नहीं है, तो आप सीधे ट्रेन में चढ़कर वहां नियमानुसार जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। रेलवे द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार, अनुमति सर्टिफिकेट ऑन ड्यूटी गार्ड, कंडक्टर या दूसरी श्रेणियों का स्टॉफ दे सकते हैं।
प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा कर रहे यात्री को ट्रेन में चढ़ने के बाद जितना हो सके, उतना जल्दी टीटीई को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। टीटीई अब आपको यात्रा का टिकट बनाकर दे देगा। इसके लिए आपको यात्रा के वास्तविक किराये के साथ 250 रुपये पेनल्टी के रूप में देने होंगे। आप जिस श्रेणी में सफर कर रहे हैं, किराया उसी श्रेणी का होगा। वहीं, जिस स्टेशन से आप चढ़े हो उसे बोर्डिंग स्टेशन माना जाएगा। यह टिकट यात्री को यात्रा की अनुमति तो देगा, लेकिन सीट के आरक्षण की गारंटी नहीं देगा। अर्थात आपको सीट ना मिलने की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होगी।
जरूर ध्यान रखें यह बात
अगर कोई रेलवे को धोखा देकर अपने पैसे बचाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा करता है, तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यदि टीटीई यह पाता है कि यात्री जानबूझकर प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा कर रहा है और उसने प्लेटफॉर्म टिकट को यात्रा टिकट में नहीं बदलवाया है, तो उस पर 1,260 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। मामला बढ़ने पर यात्री को 6 साल तक की सजा भी हो सकती है या जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है।
क्या है प्लेटफॉर्म टिकट
प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना बहुत आसान होता है। यह टिकट आपको प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति देता है, किंतु इससे आप ट्रेन में सफर या ट्रेन की सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का आता है और यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही होता है। प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता सिर्फ 2 घंटों की होती है। हालांकि, यदि किसी के पास उस दिन का रेलवे टिकट हो, तो उसे प्लेटफॉर्म टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्लेटफॉर्म टिकट को UTS ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसे IRCTC की वेबसाइट से नहीं खरीदा जा सकता है।
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