सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 95 हजार होमगार्ड को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी होमगार्ड को कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप भत्ता (अनुपातिक) मिलेगा। अभी तक यूपी में होमगार्ड को 500 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से भत्ता मिलता था।
जस्टिस एसए बोबडे, आरसुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को दिसंबर, 2016 से भत्ता देने और आठ हफ्ते के भीतर इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए कहा है।
शीर्ष अदालत ने होमगार्ड को नियमित करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि नियमित कांस्टेबल के समान काम करने के कारण उन्हें न्यूनतम वेतन (भत्ता) मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के भी करीब 10 हजार होमगार्ड को भी कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप भत्ता देने का आदेश दिया।
यूपी में85 हजार होमगार्ड
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में होमगार्ड जवानों की 800 कम्पनियां हैं। विभाग में मौजूदा समय में 95 हजार जवान हैं। जिसमें 85 हजार होमगार्ड जवान ड्यूटी कर रहे हैं जबकि प्रदेश में होमगार्डों के स्वीकृत पद एक लाख 17 हजार हैं।
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