कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) के 15 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्पीकर विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करेंगे और इसमें समय की कोई सीमा नहीं है। विधायक इस दौरान विधानसभा में आने के लिए बाध्य नहीं हैं।
इससे पहले मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री का पक्ष सुनने के बाद कहा कि इस पर बुधवार को आदेश दिया जायेगा। इस बीच, बागी विधायकों की ओर से बहस खत्म करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से अनुरोध किया कि विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मामले में यथास्थिति बनाये रखने संबंधी उसका अंतरिम आदेश जारी रखा जाए। रोहतगी ने पीठ से यह भी कहा कि यदि विधान सभा की बैठक होती है तो इन विधायकों को सत्तारूढ़ दल के व्हिप के आधार पर सदन में उपस्थित होने से छूट प्रदान की जाए।
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