बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसके लिए यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून में जरूरी संशोधनों को मंजूरी दे दी है। कानून में संशोधन में बाल पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कैबिनेट ने बच्चों के प्रति अपराधों की गंभीरता को देखते हुए इससे निपटने के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट 2012 में संशोधनों को मंजूरी दी है।सरकार ने कहा कि इन संशोधनों से बाल यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगने की उम्मीद है क्योंकि कानून में शामिल किए गए मजबूत दंडात्मक प्रावधान निवारक का काम करेंगे।
एक प्रेस रिलीज में सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि बच्चों के प्रति बढ़ रहे यौन अपराध में इस तरह की सजा का प्रावधान लागू होने से ऐसे अपराध में काबू पाया जा सकेगा। मृत्युदंड की सजा के अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों के लिए जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
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