मोहसिन शेख मर्डर: हिंदू राष्ट्र सेना नेता बरी, शिवाजी की तस्वीरों से छेड़छाड़ के आरोप में हुई थी हत्या

पुणे। महाराष्ट्र के जिले में पुणे की एक कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2014 में इंजीनियर मोहसिन शेख (28) की हत्या के मामले में हिंदू राष्ट्र सेना के प्रमुख धनंजय जयराम देसाई सहित 20 लोगों को बरी कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और दिवंगत बालासाहेब ठाकरे तस्वीरों से छेड़छाड़ से नाराज भीड़ ने दो जून, 2014 को हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित मोहसिन के परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया है। मृतक के भाई मोबिन ने कहा, ‘दुख की बात है कि मेरे मासूम भाई की हत्या कर दी गई और सभी आरोपी बरी हो गए।

‘हिंदू राष्ट्र सेना’ के नेता के वकील मिलिंद पवार ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस बी सालुंके ने सबूत के अभाव में देसाई सहित 20 लोगों को बरी कर दिया। पवार ने कहा कि बचाव पक्ष ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि जब हत्या हुई थी तब देसाई एक अन्य मामले में जेल में थे। उन्होंने कहा कि देसाई की हत्या या उसके तुरंत बाद हुए दंगों में कोई भूमिका नहीं थी। देसाई को हत्या के कई दिनों बाद पकड़ा गया था, लेकिन उन्हें जनवरी, 2019 में जमानत मिल गई थी।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति भाटकर ने एक पुलिस निरीक्षक के बयानों को लेकर कहा था कि घटना के समय, वह दो अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल के पास मौजूद थे और हमलावरों को अपराध स्थल से भागते हुए देखा था। इससे खफा होकर जस्टिस भाटकर ने कहा था कि यह किस तरह का तरीका है? आप पुलिस अधिकारी हैं। आपके पास गिरफ्तारी करने का अधिकार है। आप दर्शक नहीं बन सकते और अपराध को देख सकते हैं। आपसे कम से कम उम्मीद थी कि आप हमलावरों का पीछा करेंगे और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे।

अस्पताल में तोड़ा था दम
मूल रूप से सोलापुर की निवासी मोहसिन शेख पुणे में एक निजी कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करते थे। उसी उस समय सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज और दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की तस्वीरों की आपत्तिजनक तस्वीरों को वायरल करने को लेकर कुछ युवकों ने कथित तौर पर मोहसिन शेख पर हमला बोला था। जब यह हमला हुआ था तब मोहसीन शेख 2 जून 2014 की रात अपने एक दोस्त रियाज अहमद मुबारक के साथ नमाज अदा करके घर की तरफ जा रहे थे। इस हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां कुछ घंटे चले इलाज के बाद उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था।

परिवार ने दर्ज कराई थी एफआईआर
मोहसिन शेख की हत्या के बाद उनके भाई मोबिन शेख ने पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। मोबिन द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक हमलावरों ने मोहसीन और रियाज को उन्नति नगर के सातव प्लॉट में रात करीब सवा नौ बजे रोका था, चूंकि मोहसीन की दाढ़ी थी, सिर पर टोपी थी और उन्होंने हल्के रंग की पठानी शर्ट पहनी हुई थी। जिसके बाद उन पर हॉकी स्टिक से हमला किया गया। उनके सर पर सीमेंट का एक टुकड़ा भी मारा गया था।

पुलिस ने इस मामले में पौड़ के परमार बंगले के निवासी उनके नेता धनंजय देसाई सहित 21 हिंदू राष्ट्र सेना (HRS) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जहां एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है, वहीं अन्य 20 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वकील सुधीर शाह ने जानकारी दी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस बी सालुंखे की अदालत ने देसाई सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

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