नोएडा में इन जगहों पर वाहन की रफ्तार बढ़ाई तो कटेगा चालान

नोएडा। अब शहर की सड़कों पर वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखना जरूरी होगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड के बाद अब शहर के अंदरूनी मार्गों पर गति सीमा तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए सर्वे शुरू किया। व्यस्त मार्गों पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम 30 जबकि चौड़ी सड़कों पर 50 किमी प्रति घंटा गति सीमा निर्धारित करने की कवायद की जा रही है।

इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के तहत शहर में 80 लोकेशन पर एक हजार से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। इनमें 74 लोकेशन पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। फिलहाल, बिना हेलमेट पहने दोपहिया सवार, दोपहिया पर तीन सवारी और रेड लाइट जंप करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। अगले माह से निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वालों और विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा।

अलग-अलग मार्गों पर यातायात के दबाव के हिसाब से वाहनों की गति सीमा तय करने के सर्वे किया जा रहा है। हल्के वाहनों के लिए 30 से 50 किमी प्रति घंटा, जबकि भारी वाहनों के लिए 20 से 40 किमी. प्रति घंटा गति सीमा तय होगी। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए 100 व भारी वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा गति तय है। वहीं, एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहनों के लिए 60 व भारी वाहनों के लिए 40 किमी. प्रति घंटा गति निर्धारित है।

मुख्य मार्गों पर संभावित गति सीमा
– उद्योग मार्ग (आईओसी गोल चक्कर से झुंडपुरा तिराहा तक) : हल्के वाहन 30 व भारी वाहन 20 किमी/घंटे की गति।
– व्यापार मार्ग (नया बांस चौराहे से स्वानी फर्नीचर चौराहे तक): हल्के वाहन 30 व भारी वाहन 20 किमी/घंटे की गति।
– एमपी-1 मार्ग (रजनीगंधा चौक से सेक्टर-12/22/56 तिराहे तक): हल्के वाहन 40 व भारी वाहन 30 किमी/घंटे की गति।
– एमपी-2 मार्ग (अट्टा अंडरपास से सेक्टर-61 चौराहे तक): हल्के वाहन 50 व भारी वाहन 40 किमी/घंटे की गति।
– एमपी-3 मार्ग (महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-71 चौराहे तक): हल्के वाहन 40 व भारी वाहन 30 किमी/घंटे की गति।
-डीएससी मार्ग (आईओसी गोल चक्कर से सेक्टर-37 चौराहे तक): हल्के वाहन 40 व भारी वाहन 30 किमी/घंटे की गति।

नियम तोड़ा तो 4000 तक जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112/183 के अंतर्गत गति सीमा का उल्लंघन करने वाले हल्के वाहनों पर दो हजार और भारी वाहनों पर दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वाहनों की स्पीड को देखकर कैमरा कमांड कंट्रोल रूम को डाटा भेज देगा। यहां से चालान जनरेट कर वाहन स्वामी को भेजा जाएगा।

अब तक 30 हजार से ज्यादा चालान कटे
आईटीएमएस के जरिये शहर की सड़कों पर अब तक 30 हजार से ज्यादा वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं। बिना हेलमेट दोपहिया पर सवारी, रेड लाइट जंप करने और दोपहिया पर तीन सवारी के चालान अब तक कटे हैं।

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